Chhattisgarh

तीन कीटनाशक विक्रय केंद्रों पर कार्रवाई, विक्रय प्रतिबंध

तीन कीटनाशक विक्रय केंद्रों पर कार्रवाई, विक्रय प्रतिबंध

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू के निर्देशानुसार जिले के किसानों को गुणवत्तापूर्ण रासायनिक कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विक्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। उप संचालक कृषि सारंगढ़-बिलाईगढ़ आशुतोष श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम ने निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर तीन विक्रय केंद्रों में संदिग्ध सामग्री जब्त करते हुए विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की।

मेसर्स उन्नत कृषि सेवा केंद्र, भटगांव में अवसान हो चुके कीटनाशक का प्रदर्शन, भंडारण एवं वितरण किया जाना पाया गया। इसके अलावा बिना वैध लाइसेंस के कीटनाशक का विक्रय भी किया जा रहा था। मामले में संबंधित केंद्र के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

इसी प्रकार मेसर्स उमा कृषि केंद्र, जमगहन में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं 1971 के प्रावधानों का पालन किए बिना व्यापार किए जाने पर सामग्री जब्त करने के साथ नोटिस की कार्रवाई की गई। मेसर्स पुष्पराज केशरवानी, भटगांव के विक्रय केंद्र में तीन कंपनियों की मिसब्रांडिंग सामग्री पाई गई। सामग्री को जब्त कर विक्रय प्रतिबंध लगाया गया है। संबंधित कंपनियों यूनाइटेड पेस्टिसाइड रायपुर प्रा. लिमि., इन्सेक्टिसाइड (इंडिया) लिमि. तथा शनमुखा एग्रिटेक लिमि. के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वरिष्ठालय को प्रकरण प्रेषित किया जाएगा।

कृषि विभाग के अनुसार जिले में अब तक 46 विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है। अनियमितता पाए जाने पर 22 केंद्रों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि 11 लाइसेंस निरस्त तथा 9 कृषि केंद्रों का विक्रय प्रतिबंधित किया गया है।

उप संचालक कृषि आशुतोष श्रीवास्तव ने किसानों से अपील की है कि रासायनिक कीटनाशक खरीदते समय उसकी अवसान तिथि अवश्य जांच लें और निर्धारित मानकों के अनुरूप ही कीटनाशक खरीदें। निरीक्षण के दौरान कीटनाशी निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता, मायाशंकर जोल्हे एवं बीटीएम प्रकाश कुमार थवाईत उपस्थित रहे।

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