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SIR पर चुनाव आयोग के 7 बड़े फैसले: नोटिस वाले वोटरों के घर जाएगा BLO, दिल्ली-महाराष्ट्र में बढ़ी डेडलाइन

नई दिल्ली। चुनाव आयोग (ECI) की 26 सितंबर को हुई हाईलेवल बैठक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) और मतदाता सूची को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मौजूद रहे। आयोग ने SIR से जुड़े फैसलों को सर्वसम्मति से लिया जाना बताया है।

बैठक में तय किया गया कि SIR के दौरान नोटिस पाने वाले मतदाताओं को हर मामले में ERO या AERO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। BLO घर जाकर जरूरी दस्तावेज लेगा और ECINet पर अपलोड करेगा। जरूरत पड़ने पर सुनवाई ऑनलाइन भी कराई जा सकेगी।

गरीब, मजदूर और बेघर लोगों की मदद के लिए रैन बसेरों और अन्य स्थानों पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। SIR के लिए Form 6 का घोषणा-पत्र बरकरार रहेगा।

ECINet की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी, जिसमें IIT या IIIT के स्वतंत्र विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा।

आयोग ने दिल्ली में दावे-आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 और उनके निपटारे की तारीख 30 नवंबर कर दी है। वहीं महाराष्ट्र में दावे-आपत्तियां 12 अक्टूबर तक और उनका निपटारा 10 नवंबर तक किया जा सकेगा।

आयोग ने यह भी कहा कि SIR के दौरान जिन पात्र मतदाताओं के नाम छूट गए हैं, वे संबंधित ERO के पास आवेदन कर सकते हैं। पहली बार वोटर बनने वाले युवाओं को भी नाम जुड़वाने का मौका मिलेगा। गोवा में छूटे 97 पात्र मतदाताओं में से 81 ने Form 6 के जरिए नाम शामिल कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

आयोग ने बैठकों की प्रक्रिया में भी बदलाव करते हुए कहा है कि “अब चुनाव आयोग की हर बैठक से पहले एजेंडा सभी संबंधित सदस्यों को भेजा जाएगा। बैठक में इन्हीं प्रस्तावित मुद्दों पर चर्चा होगी और बैठक के बाद लिए गए फैसलों का मिनट्स जारी किया जाएगा।” आयोग ने SIR से जुड़े अब तक के सभी प्रमुख फैसलों को सर्वसम्मति से लिए जाने की बात दोहराई है।

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