महिला जनप्रतिनिधि के स्थान पर नहीं बैठ सकेंगे पति: कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 50 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से बैठक में महिलाएं ही रहेंगी शामिल

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अशोकनगर4 मिनट पहले
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्वाचित महिलाओं के स्थान पर पति नहीं बैठ सकते हैं। संबंध में कलेक्टर ने शनिवार को आदेश जारी किया है। जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सरपंच चुने गए महिलाएं हैं। वहीं, बैठक एवं आम सभा ले सकेंगे। इससे पहले भी बैठकों में निर्वाचित हुई महिलाओं के पति शामिल हुए थे। इसी के चलते कलेक्टर के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जिसमें उन्होंने 50 प्रतिशत महिलाओं को शामिल होने निर्देशित किया है।
यह दिया आदेश
त्रि-स्तरीय पंचायतों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला, जनपद और ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए हैं। महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है। जिला, जनपद की साधारण सभा, आम सभाओं की बैठकों में महिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सरपंच-पंच आदि की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। साथ ही जिला, जनपद ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन उनके पति एवं अन्य परिजनों द्वारा किया जाना वर्जित है। यदि महिला के स्थान पर कोई पुरुष जाता है तो उसको पद से हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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