4 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जाएगी सर्दी-जुकाम की ये दवा, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

छोटे बच्चों की सेहत की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सर्दी-जुकाम की दवा पर रोक लगा दी है. सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट (Chlorpheniramine Maleate) और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड (Phenylephrine Hydrochloride) वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन (FDC) पर रोक लगा दी है.
यह कॉम्बिनेशन सर्दी जुकाम होने पर दिया जाता रहा है. यह कदम बच्चों की सुरक्षा और संभावित दुष्प्रभावों की गंभीर शिकायतों के बाद उठाया गया है.
केंद्र सरकार ने क्लोरफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी Fixed Dose Combination (FDC) दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों के इस्तेमाल के संबंध में कड़ा प्रतिबंध लगाया है.
दवाओं पर चेतावनी देना अनिवार्य
सरकार के नए आदेश के मुताबिक इन दोनों दवा घटकों वाली सभी FDC दवाओं पर स्पष्ट चेतावनी देना अनिवार्य होगा कि इनका इस्तेमाल 4 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं किया जाए. यह चेतावनी दवा के लेबल, पैकेज के अंदर दिए जाने वाले विवरण और प्रचार सामग्री पर साफ तौर पर प्रदर्शित होनी चाहिए.
DTAB की सिफारिशों के आधार पर फैसला
जानकारी के मुताबिक सरकार ने यह फैसला विशेषज्ञ समिति और Drugs Technical Advisory Board (DTAB) की सिफारिशों के आधार पर लिया है. सरकार के अनुसार इन दवा संयोजनों के इस्तेमाल से 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जोखिम पैदा हो सकता है, जबकि इस आयु वर्ग के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं.
इससे पहले 15 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के जरिए Chlorpheniramine Maleate और Phenylephrine Hydrochloride वाले कुछ FDC पर इसी तरह की उम्र संबंधी चेतावनी लागू की गई थी. अब सरकार ने इस प्रावधान का दायरा बढ़ाकर इन दोनों घटकों वाली सभी formulations को इसके तहत ला दिया है.
निर्माताओं को यह चेतावनी लिखनी होगी
निर्माताओं को दवाओं पर स्पष्ट शब्दों में यह चेतावनी लिखनी होगी- ‘Fixed Dose Combination shall not be used in children below four years of age’. . दवा कंपनियों को अपने उत्पादों के लेबल और पैकेज पर स्पष्ट चेतावनी छापने को कहा गया है कि यह दवा 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है.
गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं
सरकार ने यह अधिसूचना Drugs and Cosmetics Act, 1940 की धारा 26A के तहत जनस्वास्थ्य के हित में जारी की . आदेश आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गया है. विशेषज्ञों की समिति ने माना कि यह संयोजन छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है और इससे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं.




