Uttar Pradesh

ब्राह्मणों पर टिप्पणी को लेकर फंसे स्वामी रामभद्राचार्य, न्यायालय ने दिया केस दर्ज करने का आदेश

प्रयागराज. स्वामी रामभद्राचार्य पर केस दर्ज करने के आदेश दिया गया है. ब्राह्मणों की उपजाति को लेकर टिप्पणी के मामले में ACJM-8 ने केस रजिस्टर करने का आदेश दिया है. इस संबंध में कोर्ट ने स्वामी रामभद्राचार्य को नोटिस जारी किया है. 12 अक्टूबर को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी. शिकायतकर्ता सुरेश चंद्र उपाध्याय की याचिका पर ये सुनवाई हुई है.

बता दें कि स्वामी रामभद्राचार्य ने ब्राह्मणों की कुछ उप जातियों पर अभद्र टिप्पणी की है. हालांकि ये टिप्पणी पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है. टिप्पणी में उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों में उपाध्याय, पाठक, चौबे त्रिगुणायक और दीक्षित में हम ब्राह्मण लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते हैं.

इस मामले में प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट संख्या-8 में स्वामी रामभद्राचार्य के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया गया है. याचिकाकर्ता सुरेश चंद्र उपाध्याय प्रयागराज के यमुनापार इलाके में करछना थाना क्षेत्र के खांई गांव के निवासी हैं. वे भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं. शिकायतकर्ता ने कोर्ट में मांग की है कि स्वामी रामभद्राचार्य को मानहानि के मामले में तलब कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए.

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