गणेश उत्सव में तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर कोरबा पुलिस की कार्रवाई, 14 डीजे वाहन जब्त

कोरबा, 27 सितम्बर। गणेश उत्सव के दौरान निर्धारित ध्वनि सीमा का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ कोरबा पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में की गई कार्रवाई के दौरान कोलाहल अधिनियम के तहत 18 प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस ने 14 डीजे वाहनों को डीजे सिस्टम सहित जब्त किया है। इसके अलावा 84 डीजे बॉक्स तथा 32 अन्य उपकरण, जिनमें मिक्सर मशीन, एम्पलीफायर और अन्य डीजे सामग्री शामिल हैं, भी जब्त की गई है।
पुलिस के अनुसार गणेश उत्सव के दौरान डीजे संचालकों द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने तथा कोलाहल अधिनियम के साथ ही न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की शिकायतें और मामले सामने आए थे। इसके बाद पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की।
पुलिस ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य गणेश उत्सव के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखते हुए शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखना था। वहीं, अधिकांश गणेश उत्सव समितियों ने नियमों का पालन करते हुए पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक संस्कृति को प्राथमिकता दी। उत्सव के दौरान ढोल, ताशा, नगाड़ा और मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया गया। कई स्थानों पर राउत नाचा, कर्मा सहित विभिन्न लोक नृत्यों का भी आयोजन किया गया।
पारंपरिक वाद्य यंत्रों और लोक कलाकारों को अवसर मिलने से स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच मिला। गणेश उत्सव समितियों द्वारा बैंड पार्टियों को भी अवसर दिए गए, जिससे स्थानीय कलाकारों और बैंड संचालकों में उत्साह देखा गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन करते हुए उत्सव मनाने वाली समितियों के प्रति पुलिस का सहयोगात्मक रवैया रहा। कार्रवाई केवल उन्हीं डीजे संचालकों और संबंधित लोगों के खिलाफ की गई, जो निर्धारित ध्वनि सीमा एवं लागू नियमों का उल्लंघन करते पाए गए।
कोरबा पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों और डीजे संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित ध्वनि सीमा के साथ शासन, न्यायालय और एनजीटी के दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा परंपरा, संस्कृति और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहित करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक आयोजन करें।




