Chhattisgarh

रायपुर में होटल-बार संचालकों को पुलिस के सख्त निर्देश, गेस्ट का आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करना अनिवार्य…

रायपुर,18 सितंबर। रायपुर कमिश्नरेट पुलिस ने होटल और बार परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए संचालकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 को डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल ने सिविल लाइन एवं तेलीबांधा क्षेत्र के होटल और बार संचालकों की सी-4 सिविल लाइन में बैठक ली। बैठक में एडिशनल डीसीपी विवेक शुक्ला, एसीपी सिविल लाइन, डीएसपी रमाकांत साहू सहित संबंधित थाना प्रभारी मौजूद रहे।

बैठक में डीसीपी ने होटल एवं बार संचालकों को निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय के बाद बार और रेस्टोरेंट खुले नहीं रहने चाहिए। जिन प्रतिष्ठानों के पास बार संचालन का वैध लाइसेंस नहीं है, वहां शराब परोसने अथवा सेवन कराने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा हुक्का और अन्य नशीले पदार्थों के सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध रखने तथा नाबालिगों के बार में प्रवेश पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए।

होटल संचालकों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी गेस्ट को कमरा आवंटित करने से पहले उसका वैध पहचान पत्र और मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड किया जाए। इन रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के साथ पुलिस की आवश्यकता होने पर उपलब्ध कराने को कहा गया। किसी विदेशी नागरिक या विदेशी मेहमान के होटल में ठहरने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित थाना पुलिस को आवश्यक सूचना देने के निर्देश भी दिए गए।

सुरक्षा व्यवस्था के तहत होटल, बार और स्टोरेज एरिया में सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने तथा उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने को कहा गया। पुलिस ने प्रतिष्ठानों में किसी भी प्रकार की देह व्यापार संबंधी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पार्किंग व्यवस्था को लेकर भी संचालकों को स्पष्ट किया गया कि आम रास्ते या सार्वजनिक मार्ग पर वाहन खड़े नहीं होने चाहिए और व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था प्रतिष्ठान परिसर में की जाए।

पुलिस ने ऐसे आयोजनों, गाने या म्यूजिक से बचने की सलाह दी, जिनसे विवाद अथवा धार्मिक भावनाएं आहत होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी विशेष आयोजन में सेलिब्रिटी या विशिष्ट व्यक्ति को आमंत्रित करने से पहले पुलिस को आवश्यक सूचना देने तथा अनुमति संबंधी प्रक्रिया का पालन करने को कहा गया।

डीसीपी ने निर्देश दिए कि होटल या बार में विवाद, मारपीट अथवा किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलते ही डायल 112 और संबंधित थाना पुलिस को तत्काल सूचना दी जाए। साथ ही फायर सेफ्टी मानकों का पालन करते हुए अग्निशमन उपकरणों को चालू और उपयोग योग्य स्थिति में रखने तथा महिला सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधिकारियों ने संचालकों से नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने तथा पुलिस के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने की अपील की।

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