Chhattisgarh

धमतरी में आदतन बदमाश महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर जिला बदर, 6 जिलों में एक साल तक प्रवेश पर रोक

धमतरी, 18 सितम्बर। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए धमतरी पुलिस ने आदतन बदमाशों के खिलाफ सख्ती तेज कर दी है। पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय की अनुशंसा पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने सिटी कोतवाली क्षेत्र के विंध्यवासिनी वार्ड निवासी महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर (40) के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसार महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर को 7 सितंबर 2026 से आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए धमतरी जिले सहित रायपुर, दुर्ग, बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद जिले की राजस्व सीमाओं से निष्कासित किया गया है। इस अवधि में सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना इन जिलों की सीमा में प्रवेश करना प्रतिबंधित रहेगा।

पुलिस के अनुसार महेश उर्फ बजरंगी निर्मलकर के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, मारपीट, आबकारी अधिनियम सहित कुल 22 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि उसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण क्षेत्र की शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से अनुशंसा की गई थी। इसके बाद जिला दण्डाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निष्कासन आदेश पारित किया।

जिला बदर आदेश में संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अवधि तक छह सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन कर बिना सक्षम अनुमति के प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

धमतरी पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक जिला बदर के लिए पांच प्रकरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिनमें दो मामलों में जिला बदर की कार्रवाई की गई है। वहीं वर्ष 2025 में कुल 11 बदमाशों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस द्वारा जिले में सक्रिय गुंडों, बदमाशों और आदतन अपराधियों के रिकॉर्ड की लगातार समीक्षा की जा रही है।

धमतरी पुलिस का कहना है कि अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की निगरानी, गुंडा फाइल तैयार करने और जिला बदर जैसी वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने कहा कि जिले में शांति, कानून-व्यवस्था और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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