Chhattisgarh

SECL कर्मचारियों को उच्च शिक्षा की अनुमति, ड्यूटी के दौरान ऑनलाइन क्लास पर रोक

कोरबा, 14 अक्टूबर 2026। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के कर्मचारियों के लिए नौकरी के साथ उच्च शिक्षा हासिल करने का अवसर उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए प्रबंधन द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसके अलावा, कोल कंपनी के आईटी संसाधनों का उपयोग व्यक्तिगत शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी नहीं किया जा सकेगा। कर्मचारियों को ऑनलाइन पढ़ाई, लेक्चर, असाइनमेंट और अन्य शैक्षणिक कार्य अपनी निर्धारित ड्यूटी शिफ्ट के बाहर ही पूरे करने होंगे।

SECL प्रबंधन ने कर्मचारियों को उच्च शिक्षा हासिल करने की अनुमति से संबंधित पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन में संशोधन करते हुए नए प्रावधान जोड़े हैं। सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद लागू होने वाले इन प्रावधानों का उद्देश्य कर्मचारियों को कौशल विकास और शैक्षणिक उन्नति के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही कंपनी के नियमित कामकाज और उत्पादन गतिविधियों को प्रभावित होने से बचाना है।

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी शिफ्ट के दौरान उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम की पढ़ाई के लिए समय चाहता है, तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी। ऐसे मामलों में अवकाश की स्वीकृति प्रबंधन की मंजूरी और कंपनी की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करेगी। नियमित रूप से पार्ट-टाइम पाठ्यक्रम की कक्षाओं में शामिल होने वाले कर्मचारियों को भी निर्धारित शर्तों के अधीन शिफ्ट समायोजन की सुविधा दी जा सकती है।

प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि परिचालन संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से कर्मचारियों की शिफ्ट में बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा, पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान किसी उपयुक्त निर्धारित शिफ्ट में तैनाती की अनुमति भी दी जा सकती है। हालांकि, यह सुविधा स्वतः मिलने वाला अधिकार नहीं होगी, बल्कि संबंधित परिस्थितियों और प्रबंधन की स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

पार्ट-टाइम पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले कर्मचारियों को कोर्स शुरू होने के समय संबंधित शिक्षण संस्थान की आधिकारिक समय-सारणी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। इसके बाद प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संस्थान की आधिकारिक उपस्थिति रिपोर्ट जमा करना अनिवार्य होगा। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे शिफ्ट समायोजन की सुविधा जारी रखने पर विचार किया जाएगा।

SECL के इन प्रावधानों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कौशल विकास के उद्देश्य से उच्च शिक्षा हासिल करने की अनुमति मिलने का अर्थ यह नहीं होगा कि संबंधित डिग्री या शैक्षणिक योग्यता को भविष्य में पदोन्नति अथवा चयन प्रक्रिया में स्वतः मान्यता मिल जाएगी। पदोन्नति और चयन के मामलों में कंपनी के लागू नियमों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा।

इन नियमों के माध्यम से SECL ने कर्मचारियों के लिए उच्च शिक्षा के अवसरों और कंपनी की कार्य संबंधी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। ऐसे में नौकरी के साथ पढ़ाई करने की योजना बना रहे कर्मचारियों को प्रवेश लेने से पहले निर्धारित प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों और सक्षम अधिकारी की मंजूरी से संबंधित प्रावधानों की जानकारी लेना जरूरी होगा।

Related Articles

Back to top button