Raigarh Crime : बिना लाइसेंस ट्रक चलाने वाले चालक पर गैर इरादतन हत्या का केस, दो युवकों की मौत के बाद भेजा गया जेल

रायगढ़, 12 मई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सड़क दुर्घटनाओं को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुसौर थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले में केवल लापरवाही से वाहन चलाने की धारा नहीं, बल्कि गैर इरादतन हत्या की गंभीर धारा के तहत कार्रवाई की गई है। रायगढ़ पुलिस ने साफ संकेत दिए हैं कि अब बिना वैध लाइसेंस और लापरवाही से वाहन चलाकर जान लेने वालों पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी।
पुलिस के अनुसार घटना 10 मई की दोपहर थाना पुसौर क्षेत्र के ग्राम तेतला अस्पताल के पास चंद्रपुर-सारंगढ़ मुख्य मार्ग पर हुई। ट्रक क्रमांक सीजी 13 एलए 1157 का चालक तेज गति और लापरवाही से वाहन चला रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 11 बीक्यू 4930 को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक महेश निषाद और पीछे बैठे सोनू माली गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर और पैर में गंभीर चोट लगने के कारण दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक महेश निषाद के भाई चंद्रमणी निषाद की शिकायत पर थाना पुसौर में प्रारंभिक रूप से धारा 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन और नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में विस्तृत जांच शुरू की गई।
थाना प्रभारी पुसौर हर्षवर्धन सिंह बैस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, सड़क पर मिले टायरों के स्किड मार्क और अन्य भौतिक साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया। जांच में सामने आया कि ट्रक चालक अत्यधिक तेज गति से वाहन चला रहा था और उसने लापरवाहीपूर्वक बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी।
पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि ट्रक चला रहा आरोपी वजीम खान के पास कोई वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। वाहन मालिक और आरोपी के पिता नसीर अहमद ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने बेटे को ट्रक चलाने से मना किया था, बावजूद इसके वह वाहन लेकर सड़क पर निकल गया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने पाया कि आरोपी बिना प्रशिक्षण और बिना वैध लाइसेंस के भारी मालवाहक वाहन चला रहा था। ऐसे में उसे इस बात का पूरा अंदेशा था कि उसका कृत्य किसी की जान ले सकता है। इसी आधार पर पुलिस ने मामले में धारा 106(1) बीएनएस हटाकर गैर इरादतन हत्या से संबंधित धारा 105 बीएनएस जोड़ दी। आरोपी वजीम खान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाना जिम्मेदारी का काम है। बिना वैध लाइसेंस और नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाकर किसी निर्दोष की जान लेने वालों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस अब शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में ऐसे मामलों में केवल दुर्घटना या लापरवाही की धाराएं नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।




