Chhattisgarh

बड़ी खबर : सरकारी कर्मचारी अब नहीं निकाल पाएंगे NPS की राशि, वित्त विभाग ने लगाई रोक

रायपुर। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने के मद्देनजर नवीन अंशदायी पेंशन योजना (New Contributory Pension Scheme) के अंतिम आहरण पर रोक लगायी गयी है।

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पुरानी पेेंशन योजना लागू होने के बाद अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत आहरण किया जाना अनुचित है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 01 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना (सीपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही शासकीय सेवकों के अप्रैल माह के वेतन से नियमानुसार सामान्य भविष्य नीधि की कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

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