हाउसिंग बोर्ड का बड़ा फैसला: जलकर के सरचार्ज पर मिलेगी 50 फीसदी छूट, 30 नवंबर तक मौका

कोरबा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (हाउसिंग बोर्ड) की कॉलोनियों में निवासरत आवंटियों के लिए राहत भरी खबर है। मंडल ने लंबे समय से अटके जलकर की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की है। इसके तहत जलप्रदाय शुल्क की पूरी मूल राशि एकमुश्त जमा करने पर विलंबित अवधि के सरचार्ज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह योजना 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए आवंटियों को बकाया जलप्रदाय शुल्क की संपूर्ण मूल राशि एक साथ जमा करनी होगी, जिसके बाद सरचार्ज की राशि में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। हालांकि, जिन हितग्राहियों ने सरचार्ज सहित पूरा भुगतान पहले ही कर दिया है, वे इस छूट के पात्र नहीं होंगे।
हाउसिंग बोर्ड, बिलासपुर प्रक्षेत्र के अपर आयुक्त ए.के. पटेल ने आवंटियों से अपील की है कि वे समय-सीमा के भीतर बकाया राशि जमा कर इस छूट का लाभ उठाएं। साथ ही उन्होंने सभी कार्यपालन एवं सहायक अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वे बकायादारों से सतत संपर्क कर वसूली अभियान में तेजी लाएं और लोगों को योजना के प्रति जागरूक करें।




