Chhattisgarh

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा पर बिजली बिल समाधान योजना 30 सितंबर तक बढ़ी

रायपुर, 5 जुलाई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना-2026 की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दी है। मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) कार्यालय द्वारा इस संबंध में संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। पहले यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावी थी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उपभोक्ताओं से मिल रहे सकारात्मक प्रतिसाद और योजना की उपयोगिता को देखते हुए इसकी अवधि तीन माह बढ़ाने की घोषणा की थी। इसके बाद पावर कंपनी ने आदेश जारी कर योजना को 30 सितंबर तक लागू रखने का निर्णय लिया।

कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट के कारण बड़ी संख्या में घरेलू, बीपीएल एवं कृषि उपभोक्ता समय पर बिजली बिल जमा नहीं कर सके थे। ऐसे उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना शुरू की थी।

योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार पात्र उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल में करीब 757 करोड़ रुपये की राहत दी जा रही है। इसके अंतर्गत निम्नदाब घरेलू, बीपीएल तथा कृषि श्रेणी के अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिल की मूल राशि एवं अधिभार में नियमानुसार छूट का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

योजना की अवधि बढ़ने से ऐसे पात्र उपभोक्ताओं को अतिरिक्त तीन माह का अवसर मिलेगा, जो किसी कारणवश अब तक इसका लाभ नहीं ले पाए हैं।

पावर कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे 30 सितंबर 2026 तक अपने निकटतम विद्युत कार्यालय से संपर्क कर मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना का लाभ उठाएं और बकाया बिजली बिल का निराकरण कर नियमानुसार मिलने वाली छूट प्राप्त करें। योजना की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

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