आजीवन कारावास की सजा: किशोरी से ज्यादती करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

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रतलामएक घंटा पहले
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विरियाखेड़ी निवासी ज्यादती के आरोपी अमीर उर्फ आमीर पिता शेर मोहम्मद (28) को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी किया गया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश योगेंद्र कुमार त्यागी ने सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार ने बताया कि अमीर उर्फ आमीर पिता शेर मोहम्मद (28) निवासी विरियाखेडी ने 20 अक्टूबर 2018 की रात को 15 साल की नाबालिग किशोरी को उस समय पकड़ लिया जब वह घर के बाहर बने बाथरूम में जा रही थी।
उसने किशोरी को बाथरूम में ले जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और उसके साथ ज्यादती की। वह चिल्लाई तो परिजन आए, इस दौरान आमीर वहां से भाग निकला। इसके पहले भी वह उसके साथ जबरदस्ती कर चुका था और धमकी देता था कि किसी को बताया तो जान से मार देगा।
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