दुर्ग में म्यूल अकाउंट से अवैध लेन-देन और हथियार रखने का मामला, घोषित गुंडा-बदमाश समेत 4 गिरफ्तार; ₹2.97 लाख नकद और 11 हथियार जब्त

दुर्ग। वैशाली नगर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और बिना वैध लाइसेंस हथियार रखने के मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ₹2 लाख 97 हजार 650 रुपये नकद, बैंकिंग दस्तावेज, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। तलाशी के दौरान पुलिस को एयरगन समेत कुल 11 हथियार भी मिले।
पुलिस के अनुसार 28 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कैम्प-01 भिलाई स्थित गौसिया मस्जिद के पास कुछ लोग अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट के रूप में कर संदिग्ध वित्तीय लेन-देन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर वैशाली नगर पुलिस ने मौके पर कार्रवाई की। जांच के दौरान आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नकदी और बैंकिंग से संबंधित सामग्री बरामद हुई।
पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बिना वैध लाइसेंस रखे गए हथियार भी बरामद किए। जब्त हथियारों में एक एयरगन, एक बड़ी तलवार, एक छोटी तलवार, दो लोहे की तलवार, दो चापड़, एक खुखरी, एक धारदार हथियार और एक बटनदार स्प्रिंग धारदार हथियार शामिल हैं।
इस मामले में पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए अवैध वित्तीय लेन-देन के संबंध में अपराध क्रमांक 370/2026 के तहत धारा 317(2), 317(4), 3(5) बीएनएस और हथियार बरामदगी के मामले में अपराध क्रमांक 369/2026 के तहत धारा 25 आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की है।
गिरफ्तार आरोपियों में सिम्मी उर्फ आलोक उर्फ आलू (26), झरनजीत कौर उर्फ पूजा (23), रंजीता कौर (45) और सिमरन कौर (27) शामिल हैं। सभी आरोपी कैम्प-01 भिलाई क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं। इनमें सिम्मी उर्फ आलोक उर्फ आलू को पुलिस ने घोषित गुंडा-बदमाश बताया है।
पुलिस अब जब्त बैंकिंग दस्तावेज, मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के आधार पर वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि किन बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया और उनके जरिए कितनी राशि का संदिग्ध लेन-देन हुआ है।
चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से न्यायिक रिमांड की कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, मोबाइल नंबर या अन्य बैंकिंग साधन किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तेमाल के लिए न दें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बैंक खाते के दुरुपयोग की स्थिति में खाताधारक भी कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है।



