Chhattisgarh

किसानों को राहत: कृषि कार्य के लिए मिलेगा पर्याप्त डीजल-पेट्रोल

कलेक्टर के निर्देश पर पेट्रोल पंपों को व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश, शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी

कोरबा, 22 जून। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच ईंधन आपूर्ति को लेकर किसानों की चिंताओं को देखते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक डीजल एवं पेट्रोल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसानों को ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य में उपयोग होने वाले वाहनों के लिए मांग के अनुरूप ईंधन उपलब्ध कराया जाएगा।

जारी निर्देशों के अनुसार जिले के सभी रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पंप) किसानों के ट्रैक्टरों और अन्य कृषि उपयोगी वाहनों की टंकियों में सीधे डीजल एवं पेट्रोल भरेंगे। वहीं, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुमति प्राप्त होने पर किसानों को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए ड्रम, बोतल एवं जेरीकेन में भी नियंत्रित मात्रा में ईंधन उपलब्ध कराया जा सकेगा।

गौरतलब है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा 22 मई 2026 को जारी आदेश के तहत सामान्य परिस्थितियों में ड्रम, बोतल और जेरीकेन में पेट्रोल-डीजल विक्रय पर रोक लगाई गई है। हालांकि कृषि कार्यों, समयबद्ध शासकीय निर्माण कार्यों तथा अस्पताल और मोबाइल टॉवर जैसी आवश्यक सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।

प्रशासन ने बताया कि जिले में पेट्रोल एवं डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके बावजूद यदि किसी पेट्रोल पंप द्वारा किसानों को ईंधन देने से मना किया जाता है या अनावश्यक परेशानी उत्पन्न की जाती है, तो किसान जिला कार्यालय के हेल्पलाइन नंबर 9691901259 पर कार्यालयीन समय सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

शिकायत दर्ज कराते समय किसानों को अपना नाम, किसान कोड, मोबाइल नंबर तथा संबंधित पेट्रोल पंप का नाम बताना होगा, ताकि प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई की जा सके। जिला प्रशासन ने कहा है कि खरीफ सीजन की तैयारियों को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और किसानों को आवश्यक ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

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