Chhattisgarh

नगरीय निकाय चुनाव-2025, कलेक्टोरेट से 100 मीटर परिसर प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित

दुर्ग, 23 जनवरी 2025/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेश तक कार्यालय कलेक्टर दुर्ग के 100 मीटर के परिसर को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र घोषित किया है।

परिसर में किसी भी प्रकार की रैली, धरना, प्रदर्शन, सभा अथवा पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के समूह में एकत्रित होने पर प्रतिबंधित होगा। इस क्षेत्र में लाउडस्पीकर, माइक या अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी संगठन या व्यक्ति शांति बनाए रखते हुए अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के रूप में ज्ञापन सौंप सकेगा।

यह आदेश शासकीय कर्तव्य पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी/पुलिस कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।

Related Articles

Back to top button