Chhattisgarh

गौमांस बिक्री के मामले में अन्य दो महिला आरोपी जेल दाखिल

(अब तक दो महिला सहित कुल आठ आरोपी गिरफ्तार)

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

रायपुर – थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 13/25 धारा 299 , 325 बीएनएस. तथा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4 , 5 , 6 , 10 के प्रकरण में थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत मोमिनपारा स्थित एक मकान में गौमांस बिक्री करते कुल छह आरोपी समीर मण्डल पिता साईफल मण्डल उम्र 36 वर्ष निवासी नंदग्राम मधबापुर ग्राम जेएल नंबर 152 थाना कोतुलपुर जिला – बांकुरा कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) हाल पता – दरगाह वाली गली मौदहापारा रायपुर ,खुर्शीद अली पिता गुलाम अली उम्र 80 वर्ष निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली के पास थाना आजाद चौक रायपुर , मोह. मुन्तजीर हैदर उर्फ हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 30 वर्ष निवासी डॉ. भागवत क्लिनिक के सामने मोमिन पारा थाना आजाद चौक रायपुर , अशफाक अली पिता खुर्शीद अली उम्र 47 वर्ष निवासी मोमिनपारा जे के किराया भण्डार के सामने थाना आजाद चौक रायपुर , अरमान हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 28 वर्ष निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली हाण्डीपारा थाना आजाद चौक रायपुर और मोह. ईरशाद कुरैशी पिता मोह० रज्जाक कुरैशी उम्र 28 वर्ष निवासी बिलाल नगर बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर को गत दिवस 09 जनवरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गौमांस , नायलोन रस्सी , लकड़ी का गुटका , तराजू , किलो बाट , मांस काटने का चार बड़ा हथियार / चाकू तथा बिक्री रकम नगदी 2550 रूपये जप्त किया गया था।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में संलिप्त दो महिला आरोपी बिलकिस बानो एवं एरम जेहरा को भी पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार महिला आरोपीगण –

बिलकिस बानो पति खुर्शीद अली उम्र 70 वर्ष निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर और एरम जेहरा पिता असगर अली उम्र 30 वर्ष निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर (छत्तीसगढ़)।

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