छात्रा से छेड़खानी में दोषी शिक्षक को छह साल कारावास की सजा….

गाजियाबाद ,04 फरवरी I अदालत ने छात्रा से ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छेड़खानी करने वाले शतरंज के शिक्षक को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त को 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया गया. अभियुक्त पर घर में पढ़ाई के दौरान छात्रा से छेड़खानी करने का मामला सिद्ध हुआ. पोक्सो कोर्ट से  इस मामले में सजा सुनाई गई. विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि घटना सिहानी गेट थाना क्षेत्र में 30 सितंबर 2019 को इस घटना का पता चला था.

यहां रहने वाले व्यक्ति ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि दो साल से उसके घर में 12 वर्षीय पुत्री को शतरंज पढ़ाने के लिए आशीष नाम का शिक्षक आता था. एक दिन पहले वह घर में अकेली पाकर छात्रा से छेड़खानी व अश्लील हरकत करने लगा.
तभी उसकी मां ने देख लिया और फोन पर घटना के बारे में जानकारी दी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सिहानी गेट पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर शिक्षक आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पोक्सो कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई.

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