Chhattisgarh
Dry Day in CG : होली के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित

बीजापुर । कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2025 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत होली (जिस दिन रंग गुलाल खेला जाएगा) के अवसर पर 14 मार्च 2025 को शुष्क दिवस घोषिक किया गया है।
जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।
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