Chhattisgarh

Sanjay Dutt का जबरा फैन : जन्मदिन मनाने SDM ने नहीं दिया परमिशन तो पहुंचा हाईकोर्ट, न्यायालय ने सुनाया यह फैसला

बिलासपुर. बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले प्रशंसकों को हाई कोर्ट ने बिलासपुर शहर से दूर एक निजी परिसर में जन्मदिन समारोह आयोजित करने की सशर्त अनुमति दी है. कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि सार्वजनिक सड़क पर किसी भी तरह का व्यवधान या शोर-शराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी की याचिका पर जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने सशर्त आदेश जारी किया है.

याचिकाकर्ता गुरुदेव अवस्थी ने 29 जुलाई को अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन मनाने के लिए अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर के समक्ष आवेदन दिया था. लेकिन एसडीएम ने 21 जुलाई 2026 को आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता ने पिछले वर्ष मध्य नगरी चौक बिलासपुर की मुख्य सड़क पर जश्न मनाया था, जिससे यातायात ठप हो गया था और कानून-व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो गई थी.

एसडीएम द्वारा जन्मदिन मनाने संबंधी आदेश ना देने पर गुरुदेव अवस्थी ने छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचकिा दयर की थी. जिस पर जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच में हुई. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया, कि इस बार कार्यक्रम किसी सार्वजनिक सड़क या चौक पर नहीं, बल्कि शहर से लगभग 7 किलोमीटर दूर कोनी स्थित ‘द कंट्री क्लब’ के निजी और बंद हॉल में आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कोर्ट को आश्वस्त किया कि कार्यक्रम से जनता को कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े सभी नियमों का पालन किया जाएगा.

राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए डिप्टी गर्वनमेंट एडवोकेट शोभित मिश्रा ने कहा चूंकि आयोजन स्थल अब एक निजी हाल है और याचिकाकर्ता शर्तों के पालन का शपथ पत्र दे रहा है, इसलिए प्रशासन को नियमानुसार अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है.

पिछले वर्ष सड़कों पर मना था ‘बाबा’ का बर्थडे
बता दें, बीते वर्ष शहर के सबसे व्यस्तम इलाके में से एक मध्यनगरी चौक पर प्रशंसकों ने संजय दत्त का बर्थ डे सेलिब्रेट किया था. इसके चलते सड़क जाम की स्थिति बन गई थी. मीडिया में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने कलेक्टर सहित आला अधिकारियों को तलब कर नाराजगी जताई थी. हाईकोर्ट की नाराजगी के चलते एसडीएम ने इस बार जन्मदिन मनाने की अनुमति नहीं दी थी।

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