कॉमर्शियल वाहनों पर टैक्स छूट: पूजा कक्ष में रखे झूले में बैठे नागराज को बाबा ने पकड़ा; बकाया मोटरयान कर की राशि पर दी जा रही छूट

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सागर35 मिनट पहले
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कॉमर्शियल वाहनों का बकाया टैक्स एक मुश्त जमा करने पर आरटीओ द्वारा कुछ छूट दी जा रही है।
कॉमर्शियल वाहनों का बकाया टैक्स एक मुश्त जमा करने पर आरटीओ द्वारा कुछ छूट दी जा रही है। जिसका लाभ उठाते हुए 44 वाहन मालिकों ने 17 लाख 68 हजार रुपए बकाया टैक्स जमा किया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि 30 सितम्बर तकक बकाया मोटरयान कर की राशि 31 मार्च के पहले एक मुश्त जमा किए जाने पर बकाया मोटरयान कर के जुर्माने पर पूरी तरह छूट और बकाया मोटरयान कर की राशि पर भी छूट प्रदान की जा रही है।
आरटीओ ने बताया कि 5 वर्ष पुराने वाहन पर 10%, 5 से 10 वर्ष पुराने वाहन पर 20%, 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर 30% और 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन का स्वेच्छा से पंजीयन निरस्त कराने पर 90% छूट प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत 44 वाहन मालिकों ने 17 लाख 68 हजार 95 रुपए टैक्स के रूप में जमा कर छूट का लाभ लिया।
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