Chhattisgarh

CG Highcourt : पत्नी की आत्महत्या मामले में डॉक्टर पति को 3 साल की सजा, हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर तक सरेंडर करने का दिया आदेश

बिलासापुर। हाईकोर्ट ने डॉक्टर पति को पत्नी की आत्महत्या के लिए दोषी पाया है। साक्ष्यों और बच्चों के बयान के आधार पर कोर्ट ने तीन साल कठोर कारावास की सजा देते हुए सिंगल बेंच ने कहा कि पति के अवैध संबंधों और लगातार दी जा रही शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के कारण पत्नी ने यह कदम उठाया। डॉक्टर पहले ही एक साल, दो महीने और 14 दिन जेल में बिता चुका है। कोर्ट ने इस अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया। शेष सजा भुगतने के लिए डॉक्टर को 10 दिसंबर 2026 तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। चिकित्सक के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि डॉक्टर की उम्र करीब 50 वर्ष है। परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर है।

अपीलकर्ता मृतका के भाई आशीष नाथ के अधिवक्ता ने सजा कम करने का विरोध करते हुए कहा कि डॉक्टर ने महिला को प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। राज्य शासन ने भी इस दलील का समर्थन किया। हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता और इसी घटना से जुड़े भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के मामले में डॉक्टर की दोषसिद्धि को ध्यान में रखा। उस मामले में उसको तीन साल की सजा सुनाई गई थी।

बता दें कि बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रहने वाली रश्मि प्रकाश ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मृतका के भाई आशीष नाथ ने सिविल लाइन थाने में शिकायत की थी कि पति डॉ. संजय प्रकाश की हिंसा और प्रताड़ना के कारण उनकी बहन ने आत्महत्या की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 28 जून 2016 को दिए गए फैसले में आरोपी डॉक्टर को धारा 498-ए (पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) के तहत 3 साल की सजा और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी थी। इस सजा के खिलाफ डॉक्टर ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

बच्चों की गवाही बनी अहम साक्ष्य

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मृतका के बेटा, बेटी समेत माता-पिता के बयान को परखा। बच्चों ने बताया कि उनके पिता डॉ. संजय प्रकाश का क्लीनिक में काम करने वाली एक नर्स के साथ अवैध संबंध था। मां ने इसका विरोध किया तो पिता ने उन्हें पहले चाबी फेंककर मारा, इसके बाद बेरहमी से पिटाई की। यह भी खुलासा किया कि मां को पानी में घोलकर भारी मात्रा में नींद की गोलियां दे दी थीं, जिससे उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी। घटना के ठीक एक दिन पहले भी मां के साथ मारपीट की थी। धमकी दी थी कि वह मां को तलाक देकर नर्स से शादी करेगा।

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