सेंट टेरेसा प्रकरण: फरार आरोपियों की संपत्ति हो रही कुर्क, तहसीलदार की कार्रवाई में भवनों पर किया जा रहा नोटिस चस्पा

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धार2 घंटे पहले
जनकल्याण के लिए दी गई जमीन को बेचने के मामले में धार कोर्ट से संपत्ति कुर्की को लेकर जारी हुए आदेश के बाद धार राजस्व न्यायालय ने भी वारंट जारी कर दिया हैं। जिसको लेकर आज शुक्रवार शाम 5 बजे तहसीलदार द्वारा धार में फरार आरोपियों की संपत्तियों को कुर्की की कार्रवाई की गई। इस दौरान सपंत्तियों के बाहर शासन का आदेश चस्पा किया गया, जिसमें अब इन सभी संपत्तियों को कोई भी व्यक्ति क्रय-विक्रय नहीं कर पाएगा। साथ ही इन संपत्तियों का निराकरण भी फरार जैन दंपत्ति के धार में पुलिस के समक्ष पेश होने के बाद ही हो पाएगा। धार में जैन दंपत्ति की करीब 6 करोड़ रुपए कीमत की अलग-अलग स्थानों पर संपत्ति है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग से तहसीलदार विनोद राठौऱ, टीआई समीर पाटीदार सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा।
दरअसल मगजपुरा क्षेत्र में सर्वे क्रमांक 29 की 3.074 हेक्टेयर जमीन जनकल्याण के लिए दी गई थी, जिसे आरोपी सुधीर दास व सुधीर जैन ने अपने साथियों के साथ मिलकर उक्त भूमि को बेच दिया था। मामले में शिकायत के बाद पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए 28 नवंबर 2021 को प्रकरण दर्ज किया गया। जिसमें 26 नामजद आरोपी सहित एक संस्था को आरोपी बनाया था। जांच के दौरान पुलिस अब तक इस मामले में 32 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। इन आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद हाईकोर्ट से राहत मिली व सभी आरोपी जेल से बाहर आ चुके है। हालांकि आरोपियों को जमानत के दौरान कोर्ट द्वारा आदेशित किया गया था कि प्रकरण के साक्ष्य सहित केस को प्रभावित नहीं करें व पुलिस को समय-समय पर जांच के लिए सहयोग करें। किंतु अब पुलिस मुख्य आरोपियों की जमानत आवेदन निरस्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां पर खारिज करने का आवेदन स्वीकार कर लिया गया तथा आरोपियों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है। इस जमीन की कुल कीमत करीब 250 करोड रुपए है। इस प्रकरण में ही सुधीर जैन व आयुषी जैन पिछले साढे 9 माह से फरार चल रहे है।
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