शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू युक्त सामान बेचने पर कार्रवाई, कोटपा एक्ट के प्रावधान के बारे में पुलिस ने दी जानकारी

एक बार फिर पुलिस ने शिक्षण संस्थानों के आसपास संचालित हो रहे पान ठेला पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। औचक जांच पड़ताल करने के साथ यहां से तंबाकू और पान गुटखा बरामद किया गया। ऐसे मामलों में संचालकों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की गई।
सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी शिक्षण संस्थान के आसपास निर्धारित हुई में पान मसाला या तंबाकू से बनी हुई सामग्री की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। इसका प्रचार करने पर भी रोक लगाई गई है। नियम को ठेंगा दिखाते हुए कई स्थानों पर ऐसी गतिविधियां जारी हैं। कोतवाली पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ ऐसे कुछ स्थानों पर दबिश दी और कार्रवाई करने के साथ संचालकों पर कोटपा एक्ट के अंतर्गत पेनल्टी लगाई। – राजीव श्रीवास्तव, निरीक्षक कोतवाली
साफ तौर पर कहा गया है कि दुकानदारों को चेतावनी देने के साथ सुधरने को कहा गया है अगर वे भविष्य में इस तरह के काम में लिप्त पाए जाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कोटपा एक्ट के बारे में लगातार जागरूकता का वातावरण बनाने का काम किया जा रहा है। कई मौकों पर संयुक्त टीमों के द्वारा कार्रवाई करने के बाद भी व्यवसाय करने वाला वर्ग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है।