Chhattisgarh

रायपुर में मेडिकल स्टोर की आड़ में नशीली सिरप का अवैध कारोबार, संचालक समेत 2 गिरफ्तार, 32 शीशी कोडिन सिरप जब्त

रायपुर, 27 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस ने मेडिकल स्टोर की आड़ में प्रतिबंधित नशीली सिरप की अवैध बिक्री का खुलासा किया है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के लाभांडी स्थित ब्रह्मदेव नगर में संचालित विनायक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर पुलिस ने संचालक सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 12 हजार 800 रुपये कीमत की 32 शीशी कोडिन युक्त नशीली सिरप जब्त की गई है। पुलिस के अनुसार, मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली सिरप बेची जा रही थी।

रायपुर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 26 अक्टूबर को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लाभांडी स्थित विनायक मेडिकल स्टोर में संचालक और उसका साथी प्रतिबंधित नशीली सिरप की अवैध बिक्री कर रहे हैं। सूचना मिलने पर पुलिस उपायुक्त क्राइम एवं साइबर स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त उत्तर क्षेत्र तारकेश्वर पटेल के निर्देशन में संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई।

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने पहले मेडिकल स्टोर में मुखबिर भेजकर टेस्ट परचेज कराया। इस दौरान बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली सिरप बेचे जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने मेडिकल स्टोर पर दबिश देकर संचालक धीरज कुमार दुबे और उसके साथी जीत सिंह सूर्यवंशी उर्फ ज्ञानेन्द्र सिंह को पकड़ लिया।

पुलिस ने मेडिकल स्टोर की तलाशी ली तो वहां से 32 शीशी कोडिन युक्त नशीली सिरप बरामद हुई। इसकी अनुमानित कीमत 12 हजार 800 रुपये बताई गई है। पुलिस द्वारा सिरप की बिक्री और भंडारण से संबंधित वैध दस्तावेज मांगे जाने पर दोनों आरोपी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद पुलिस ने सिरप जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धीरज कुमार दुबे (48 वर्ष), निवासी आकृति विहार, अमलीडीह, थाना न्यू राजेंद्र नगर और जीत सिंह सूर्यवंशी उर्फ ज्ञानेन्द्र सिंह (29 वर्ष), निवासी सूरज नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, लाभांडी, रायपुर के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी जीत सिंह सूर्यवंशी उर्फ ज्ञानेन्द्र सिंह पूर्व में भी तेलीबांधा थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित नशीली सिरप से संबंधित नारकोटिक्स एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। इसके बावजूद वह दोबारा नशीली सिरप के अवैध कारोबार में संलिप्त पाया गया।

तेलीबांधा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 480/2026 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) में मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।

फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि प्रतिबंधित नशीली सिरप की आपूर्ति कहां से की जा रही थी और इस अवैध कारोबार से कितने अन्य लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस सिरप की खरीद-बिक्री और सप्लाई नेटवर्क के बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज की भी जांच कर रही है। जांच में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आने पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Related Articles

Back to top button