Uttar Pradesh

BIG BREAKING : राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत, सुल्तानपुर कोर्ट ने किया बरी

सुल्तानपुर। BIG BREAKING : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साल 2018 के मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। सुल्तानपुर की अदालत ने मामले को खारिज करते हुए राहुल गांधी को बरी कर दिया है।

इस मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी। अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली है। मामले की विस्तृत जानकारी और अदालत के आदेश से जुड़े अन्य पहलुओं का इंतजार है।

क्या था पूरा मामला?

यह मामला मई 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक चुनावी कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कथित तौर पर भाजपा की साफ-सुथरी राजनीति की बातों पर सवाल उठाते हुए अमित शाह के खिलाफ हत्या के मामले में आरोपी होने का जिक्र किया था।

इस टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि इस टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।

कैसे आगे बढ़ा मामला?

शिकायत पर सुनवाई के बाद अदालत ने नवंबर 2023 में राहुल गांधी को पेश होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद फरवरी 2024 में राहुल गांधी अदालत में पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई। जुलाई 2024 में उन्होंने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया और आरोपों से इनकार किया।

मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता पक्ष ने राहुल गांधी की आवाज के नमूने का भाषण की रिकॉर्डिंग से मिलान कराने की मांग भी की थी। निचली अदालत ने इस आवेदन को खारिज कर दिया था। इसके बाद सत्र न्यायालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस फैसले को चुनौती दी गई, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली।

अदालत के फैसले से राहुल गांधी को राहत

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया और राहुल गांधी को बरी कर दिया। इस फैसले के साथ 2018 में दर्ज मानहानि की शिकायत पर चली लंबी कानूनी प्रक्रिया का अहम पड़ाव पूरा हुआ है। हालांकि, अदालत के फैसले के विस्तृत कारणों की जानकारी सामने आने पर मामले के कानूनी पहलुओं को और स्पष्ट रूप से समझा जा सकेगा।

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