Chhattisgarh

Bilaspur Range Crime Review: IG रामगोपाल गर्ग सख्त, NDPS और गो-तस्करी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

बिलासपुर। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) रामगोपाल गर्ग ने रेंज स्तरीय अपराध एवं सुरक्षा समीक्षा बैठक में NDPS मामलों, गो-तस्करी, लंबित अपराधों और नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर पुलिस अधीक्षकों को कड़े निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में CCTNS और विभिन्न IT पोर्टल्स के शत-प्रतिशत उपयोग की भी समीक्षा की गई।

आईजी गर्ग ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए थानों में लंबित मामलों का तेजी से निराकरण करने के निर्देश दिए। BNSS के तहत निर्धारित 60 और 90 दिवस की वैधानिक समय-सीमा में चालान अथवा खात्मा प्रस्तुत करने और इसकी साप्ताहिक मॉनिटरिंग करने को कहा गया।

बैठक में CCTNS, e-Sakshya, e-Forensic, e-Malkhana और MedLEaPR सहित डिजिटल प्लेटफॉर्म के शत-प्रतिशत उपयोग पर जोर दिया गया। डिजिटल साक्ष्य संकलन को ई-साक्ष्य पोर्टल से जोड़ने और जब्त सामग्री को ई-फॉरेंसिक प्रणाली के माध्यम से भेजने के निर्देश भी दिए गए।

NDPS मामलों में प्रक्रियात्मक त्रुटियां रोकने के लिए मादक पदार्थों की जब्ती के दौरान ANTF प्रभारी अथवा प्रशिक्षित अधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा गया। आदतन तस्करों के खिलाफ PIT-NDPS और SAFEMA के तहत संपत्ति कुर्की की कार्रवाई के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।

आईजी ने अंतरराज्यीय गो-तस्करी करने वाले संगठित गिरोहों पर भी शिकंजा कसने को कहा। तस्करों के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की जांच, गैंग हिस्ट्रीशीट खोलने, संपत्ति अटैच करने तथा जब्त वाहनों के राजसात और सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। सीमावर्ती मार्गों पर 24 घंटे सघन चेकिंग करने को भी कहा गया।

आईजी रामगोपाल गर्ग ने स्पष्ट किया कि CCTNS एवं IT पोर्टल्स के उपयोग में शिथिलता, विवेचना में गंभीर त्रुटियों तथा निर्धारित समय-सीमा में चालान प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। लापरवाही मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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