टांगी से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को 4 साल का सश्रम कारावास

कटघोरा। प्रथम अपर सत्र न्यायालय कटघोरा ने टांगी से हमला कर हत्या का प्रयास करने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायालय द्वारा 30 जनवरी 2026 को पारित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना पाली में दर्ज अपराध क्रमांक 262/2023 में आरोपी योगेश यादव पिता प्रताप सिंह यादव, उम्र 33 वर्ष, निवासी बाईसेमर चौकी चैतमा, थाना पाली, जिला कोरबा को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषसिद्ध पाया गया। माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी द्वारा आरोपी को चार वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल ने बताया कि आरोपी द्वारा जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद के चलते हत्या की नीयत से आहत राजेश यादव पर टांगी से सिर पर प्राणघातक हमला किया गया था। इस हमले में पीड़ित को गंभीर चोटें आईं। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी राजकुमार यादव द्वारा थाना पाली में दर्ज कराई गई थी।
पुलिस द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध धारा 307 भादवि के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान आहत एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। शासन की ओर से की गई प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने प्रकरण को संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके फलस्वरूप आरोपी को सजा सुनाई गई।




