Chhattisgarh

पत्नी ने पुत्र के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या की, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कोरबा,08 नवम्बर। गला दबाकर पति की हत्या कर पुत्र के साथ मिलकर लाश को ठिकाना लगाने के मामले में आरोपी पत्नी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है. आरोप छुपाने पत्नी ने खुद पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. यह घटना 2019 की है.

आरोपी पत्नी सुशीला निषाद ने पति को मौत के घाट उतारने के बाद चटाई में ढंककर पिकनिक जाने ऑटो बुकिंग कराया। मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर मौका देख लाश को ठिकाना लगाया था. इस पर ऑटो चालक की नजर पड़ने पर महिला ने इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी थी। पुलिस जांच में पूरे मामले का खुलासा हुआ. घटना के कुछ साल बाद पुलिस को कॉफी पॉइंट पर नरकंकाल मिला था. लाश ढिकाने लगाने प्रयुक्त वाहन के चालक ने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी बताई. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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