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अब एक सीट से एक ही व्यक्ति लड़ सकेगा चुनाव, निर्वाचन आयोग ने कानून मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव

मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखकर एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में अभी एक व्यक्ति दो अलग-अलग सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है।रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई थी कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है। इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि वह एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में साफ है कि एक से ज्यादा जगहों से चुनाव लड़ने के बावजूद प्रत्याशी को जीत के बाद एक ही सीट से प्रतिनिधित्व स्वीकार करना होता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सितंबर माह में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से अपील की थी कि चंदे की सीमा तय की जाए। सूत्रों के अनुसार कानून मंत्री को लिखे पत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगों के प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई संशोधनों की सिफारिश की है। प्रस्ताव के अनुसार राजनीतिक दलों को 2,000 रुपये से कम प्राप्त नकदी की रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में लागू नियमों के अनुसार राजनीतिक दल 20,000 रुपये से अधिक के सभी दान का खुलासा अपनी योगदान रिपोर्ट के माध्यम से करना होगा जो भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।

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