Chhattisgarh

हत्यारे जीजा को मिली आजीवन कारावास की सजा

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जांजगीर चाम्पा – पत्नी को मिली बंटवारे की जमीन बिक्री का पूरा पैसा नहीं मिलने पर दिनदहाड़े टंगिया मारकर अपने बड़साले की हत्या करने वाले आरोपी जीजा को सत्र न्यायाधीश जांजगीर शक्ति सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।


अभियोजन के अनुसार मामला बलौदा थाना का है , बलौदा निवासी लक्ष्मीनारायण चक्रधारी की बहन का विवाह राजकुमार प्रजापति के साथ हुआ था। ग्राम नैला में लक्ष्मीनारायण के पिताजी के नाम पर बावन डिसमिल जमीन है जिसमें से छह डिसमिल जमीन राजकुमार प्रजापति की पत्नी को बंटवारे में मिली थी।

लक्ष्मीनारायण ने नौ लाख रुपये में उक्त जमीन की बिक्री करने का सौदा कराया था और दो लाख रुपये एडंवास अपने बड़साले को दिये थे। बाकी पैसा नहीं मिला था और बार-बार मांगने पर भी लक्ष्मीनारायण टालमटोल कर रहा था। विगत वर्ष 27 नवंबर 2023 को भी राजकुमार की पत्नी पैसे मांगने मायके नैला पहुंची और पैसे नहीं मिलने पर अपने पति राजकुमार को फोन कर सारी जानकारी दी। इससे राजकुमार गुस्से में आ गया , क्योंकि उसके बेटे की तबियत बहुत खराब थी और उसे पैसे की बहुत जरूरत थी। आक्रोशित राजकुमार 01 दिसंबर 2023 को ग्राम बलौदा में महेश उर्फ मुन्ना के दशगात्र कार्यक्रम में नैया तालाब बलौदा के पास पहुंचा और अपने साले पर टांगी से वार कर उसकी हत्या कर दी।

मामले की सूचना मिलने पर बलौदा थाना प्रभारी उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा दलबल सहित मौके पर पहुंचे और पंचनामा कर विवेचना कार्रवाई की। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया गया और विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जहां संपूर्ण साक्ष्य और गवाहों को सुनने के बाद हत्या का आरोप सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश जांजगीर शक्ति सिंह राजपूत के द्वारा आरोपी राजकुमार प्रजापति पिता स्व. टिंगाली राम प्रजापति उम्र 54 वर्ष निवासी रामनगर बलौदा निवासी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप बनाफर ने पैरवी की तथा सम्पूर्ण विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी बलौदा उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा के द्वारा किया गया है।

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