सीहोर कलेक्टर ने दिए निर्देश: सभी स्कूल वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना आवश्यक है, नहीं होने पर होगी कार्रवाई

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सीहोर20 मिनट पहले
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स्कूली छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी स्कूली बसों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाने के निर्देश दिए हैं। जिसके चलते सीहोर कलेक्टर ने परिवाहन विभाग को शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। सीहोर में संचालित सभी सरकार और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों में चलने वाली बसों या अन्य वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है। यदि कोई भी स्कूल या कॉलेज ऐसा नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी।
ये रहेंगी सुविधाएं
- छात्र-छात्राओं के लिए संचालित सभी वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस सिस्टम लगा होना अनिवार्य है।
- प्रत्येक स्कूल बस में रियल टाइम मॉनिटरिंग जीपीएस सिस्टम कैमरा लगा हो, ताकि अभिभावकों एवं स्कूल प्रबंधन को स्कूल बस की वर्तमान स्थिति का पता चल सकें।
- स्कूल प्रबंधक अपने-अपने संस्थानों में किसी व्यक्ति व शिक्षक को स्कूल यातायात सुरक्षा प्रबंधक के रूप अनिवार्य रूप से नियुक्त करें, जो कि स्कूल बसों की रूट अनुसार मानीटरिंग करें।
- प्रत्येक व्हीकल में पैनिक बटन अनिवार्य रूप से इस माह के अंत तक लगवाना सुनिश्चित करें।
- जिस स्कूल बस में छात्राएं सफर कर रही हो, उसमे विद्यालय प्रबंधन एक महिला सहायिका की अनिवार्यत: नियुक्ति करें, जो बस में सफर करने वाले विद्यार्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुचाएगी।
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