Chhattisgarh

बिना सूचना दिये दीगर राज्य के निवासियों को किराये पर मकान देने वाले मकान मालिक के ऊपर हुई कार्यवाही

एसपी विजय पाण्डेय के निर्देशन में पहली बार हुई मकान मालिक पर कार्यवाही

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट

जांजगीर चाम्पा – जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने वाले मकान मालिक के विरुध्द भारतीय न्याय सहिंता 2023 के तहत कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन में क्षेत्र में अवैध तरीके से दीगर राज्य के निवासियों को किराये में मकान देने व पुलिस को सूचना नही देने वाले मकान मालिक के ऊपर अपराध दर्ज किया गया। थाना सिटी कोतवाली जांजगीर पुलिस की त्वरित कार्यवाहीअपराध क्रमांक 561/2025 धारा 223 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज हुआ। दीगर राज्य से आकर बिना सूचना के रह रहे किरायेदारो के ऊपर किया गया धारा 170/126 , 135(3) बीएनएसएस की कार्यवाही। जिला पुलिस ने जिले के सभी नागरिकों एवं मकान मालिकों से अपील की है कि यदि बाहर से आकर कोई बाहरी व्यक्ति , दुकान या अन्य जगहों पर काम करते हैं व किराये के मकान लेकर निवास करते है तो बाहरी व्यक्तियों का पूर्ण पता के साथ जानकारी तत्काल संबंधित थाना को अवश्य देवें।
जिलें में असामाजिक तत्व नगरीय क्षेत्रों एवं नगर बाह्य क्षेत्रों में अपराध घटित करने की नियत से स्वयं को आवासीय क्षेत्र में छुपाने का प्रयास करते है। जिसमें नगर की शांति व्यवस्था को खतरा होने के साथ- साथ मानव जीवन और लोक संपत्ति को क्षति की शंका व भय वातावरण बना रहता है। यह भी ज्ञात हुआ है कि शहर के अधिकांश मकान मालिक अपने किरायेदारों , घरेलू नौकरों के संबंध में सत्यापन हेतु आवश्यक संसूचना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को नही देते हैं , जिसके फलस्वरुप घटित अपराध तथा अपराधियों की गतिविधियों व षडयंत्र पर नियंत्रण रखने में कठनाईयां उत्पन्न होती है। मकान मालिको के द्वारा किराये पर मकान देने के बाद थाना में सूचना नही देने के कारण घटना होने के उपरांत आरोपियों के संबंध में जानकारी नही मिल पाती है। अवैध तरीके से थाना में बिना सूचना दिये दीगर राज्य के निवासियों को किराये में देने वाले मकान मालिको के विरूद्व कार्यवाही किये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक जांजीगर -चाम्पा विजय कुमार पाण्डेय (आईपीएस) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप के मार्ग दर्शन और नगर पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्रीमती कविता ठाकुर के नेतृत्व*में थाना क्षेत्र में सूचना संकलन करने के दौरान ग्राम बिरगहनी में विगत एक वर्षो से चार व्यक्ति किराये के मकान में निवासरत क्षेत्र में घूम घूमकर बर्तन , खिलौना बिक्री करने की जानकारी मिली। संबंध में तस्दीक किया गया जिनमें शेख जीयाउर इसलाम पिता शेख सत्तर अली उम्र 56 वर्ष निवासी मलदा थाना भगवानपुर , एस. के. महबूब आलम पिता एस.के. मोकसद उम्र 53 वर्ष निवासी नानकसरपुर थाना भगवानपुर , एस के तफरोज पिता एस.के. जाफर बली उम्र 39 वर्ष निवासी कुरलबर थाना भगवानपुर और एस.के. साहब पिता एस. के. भकवा निवासी कोटबर्ग थाना चंडीपुर सभी जिला पुर्व मेदिनीपुर (प.ब.) उपस्थित मिले , सभी पश्चिम बंगाल निवासी थे। तब आज ग्राम बिरगहनी निवासी शारदा प्रसाद श्रीवास पिता ओम प्रकाश श्रीवास उम्र 32 वर्ष को विगत एक वर्ष से पश्चिम बंगाल के चार व्यक्तियों को अपने निवास में किराये से मकान दिये जाने के संबंध में धारा 94 बीएनएसएस के तहत नोटिस देकर आवश्यक दस्तावेज पेश किये जाने के संबंध में जानकारी चाही गई। शारदा प्रसाद श्रीवास के द्वारा अपने निवास में दीगर राज्य के निवासी को अपने घर में किराये से देने के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई एग्रीमेंट व समझौतानामा नही किया है और ना ही थाना में सूचना दिये है। मकान मालिक शारदा प्रसाद श्रीवास उम्र 32 वर्ष निवासी बिरगहनी थाना जांजगीर का कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत अपराध घटित करना पाये जाने से वैधानिक कार्यवाही कर अपराध पंजीबद्ध किया गया। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी जांजगीर एवं वीरेन्द्र भैना सराहनीय योगदान रहा।

Related Articles

Back to top button