Chhattisgarh

बलौदाबाजार-भाटापारा में शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा, कोर्ट ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना, लाइसेंस भी होगा निलंबित

बलौदाबाजार-भाटापारा। जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में भाटापारा शहर पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक चालक को पकड़ा। मामले में न्यायालय ने वाहन चालक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई करने की भी बात कही है।

SP गौरव राय के निर्देशन में जिलेभर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस द्वारा ब्रेथ एनालाइजर की मदद से वाहन चालकों की जांच की जा रही है। इसी दौरान थाना भाटापारा शहर पुलिस ने एक वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा।

पुलिस ने आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसका वाहन जब्त किया और प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के बाद 24 अक्टूबर 2026 को न्यायालय ने वाहन चालक को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ऐसे मामलों में पकड़े जाने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराने की प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी।

बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब के नशे में वाहन न चलाएं और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

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