पिकनिक मनाने गए तो 6 महीने की सजा: इस महीने अमरगढ़ फॉल और दिगंबर फॉल पर जाना मना है

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भोपाल20 मिनट पहले

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राजधानी से 70 किमी दूर अमरगढ़ फॉल और दिगंबर फॉल पर इस महीने जाना मना है। यदि इन स्थानों पर कोई भी व्यक्ति पिकनिक मनाने गया तो उसे 6 महीने की सजा भी हो सकती है। इस तरह की कार्रवाई के लिए सीहोर प्रशासन ने तैयारी कर ली है। इसके लिए वन विभाग की तरफ से सोमवार को एक प्रस्ताव बनाकर एसडीएम बुधनी को भेज दिया गया है।

एसडीएम बुधनी राधेश्याम बघेल ने बताया कि प्रस्ताव अभी मिला नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रस्ताव मिलेगा और उसमें जिन स्थानों का जिक्र वन विभाग ने किया होगा, हम वहां धारा 144 लागू कर देंगे। इस धारा का उल्ल्घंन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 माह तक की सजा या जुर्माने का प्रावधान है।

दरअसल, 100 पर्यटकों के नाले में फंसने की घटना के बाद भोपाल, रायसेन और सीहोर जिलों के पिकनिक स्पॉट पर सख्ती की गई है। अमरगढ़ फॉल में भी शनिवार और रविवार को रेंजर रामकुमार के नेतृत्व में करीब 20 लोग की टीम तैनात रहेगी।

इन स्थानों पर भी सख्ती

भोपाल में सबसे खतरनाक स्थान केरवा डेम है। यहां मौत का कुआं है, जहां लगातार हादसे हुए है। भोपाल डीएफओ आलोक पाठक ने बताया कि हमने केरवा पर सख्त प्रतिबंध लगा रखा है। यहां दिन में पूरे समय गार्ड तैनात रहते हैं। शाम 4 बजे के बाद यहां जाने पर रोक है। रातापानी एसडीओ ने बताया कि उनके इलाके में दूध झरना और भदभदा झरना आता है। दोनों ही जगहों पर आधा दर्जन गार्ड तैनात किए गए हैं।

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