नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के एक महिला सहित चार आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बलौदाबाजार भाटापारा – गुड वे टीम नामक संस्था के माध्यम से नौकरी लगाने के नाम पर बेरोजगार युवाओं से कंपनी प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी करने वाले एक महिला सहित चार आरोपियों को थाना भाटापारा शहर पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से इस संबंध में मिली विस्तृत जानकारी के अनुसार प्रार्थिया पूर्णिमा साहू निवासी ग्राम बोरतरा थाना लोरमी जिला मुंगेली द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसे उसकी सहेली के माध्यम से भाटापारा में गुड वे टीम नाम से संस्था चलाने के बारे में पता चला जहां पर नौकरी में लोगों को ले रहे हैं। तब प्रार्थिया द्वारा उक्त संस्था में संपर्क किया गया , जिसमें संस्था के मैनेजर राहुल नवरंग द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं ट्रेनिंग फीस के नाम पर 3000 रूपये लिया गया।
इस दौरान कंपनी द्वारा किसी से भी बातचीत करने के लिये मना कर दिया गया। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैनेजर राहुल नवरंग द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य लोगों का इंटरव्यू लिया गया , जिसमें उसके द्वारा सिलेक्शन हो जाना बताया गया। तत्पश्चात मैनेजर द्वारा कंपनी में काम करने के लिये ड्रेस , आईडी एवं इंश्योरेंस के लिये एक घंटे के भीतर 28,000 रूपये जमा करने के लिये कहा गया। तब प्रार्थिया एवं उसके साथ अन्य लोगों द्वारा द्वारा उक्त रकम कंपनी में जमा किया गया , इसके बाद वह कंपनी में काम करने लगी। एक सप्ताह काम करने के बाद कंपनी द्वारा प्रार्थिया एवं अन्य लोगों को बताया गया कि अब तुम लोगों को कपड़ा और कॉस्मेटिक सामान बेचना है और अन्य लोगों को कंपनी में जोड़ने के लिये बोलना है , तभी आप लोगों को पेमेंट मिलेगा। इसके बाद प्रार्थिया एवं उसके साथ जुड़े अन्य लोगों को गुड वे टीम कंपनी खोलकर ब्रांच मैनेजर राहुल नवरंग एवं अन्य द्वारा कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेकर धोखाधड़ी किया जाना पता चला। गुड वे टीम कंपनी भाटापारा के ब्रांच मैनेजर राहुल नवरंग एवं उसमें काम करने वाले अन्य लोगों द्वारा प्रार्थिया , उसकी सहेली एवं अन्य लोगों से कंपनी में नौकरी लगाने के नाम पर झांसा देकर कुल एकतीस – एकतीस हजार रुपये लेकर धोखाधड़ी किया गया है।
रिपोर्ट पर थाना भाटापारा शहर में अपराध क्रमांक 139/2025 धारा 318(4) , 3(5) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में थाना भाटापारा शहर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मैनेजर राहुल नवरंग सहित चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया। जिनसे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर युवाओं से ठगी करते हुये रजिस्ट्रेशन फीस , आईडी , इंश्योरेंस आदि के नाम पर रुपये वसूलना स्वीकार किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से थाना भाटापारा शहर पुलिस ने प्रकरण में सभी चारों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उन्हें न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
ठगी करने का तरीका – संस्था का चार स्कीम था जिसके तहत सभी अभ्यर्थियों से 30,000 रूपये एवं 31,000 रूपये की राशि प्राप्त की गई थी। स्कीम के तहत 5100 लगाने पर चौदह प्रतिशत कमीशन , 9000 रूपये लगाने पर उन्नीस प्रतिशत कमीशन , 28000 रूपये लगाने पर चौबीस प्रतिशत कमीशन एवं 46,000 रूपये लगाने पर उनतीस प्रतिशत कमीशन मिलता था। पैसा लगाने पर कमीशन मिलने की बात पहले जुड़े हुये लोगों को नहीं बताया जाता था। लोगों से पैसा लेने के बाद उन्हें बोला जाता था कि आप अपने अंदर दो अन्य लोगों को और जोड़ो , फिर उनके द्वारा डाले गये पैसे का कमीशन प्रतिशत के रूप में आप लोगों को मिलेगा। इस प्रकार संस्था से अब तक लगभग अस्सी लोग जुड़े हुये थे।
गिरफ्तार आरोपीगण –
राहुल नवरंग उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम – पथेरी , थाना – पथरिया , जिला – मुंगेली , सुभाष चौधरी उम्र 28 वर्ष निवासी – बाबूबवनी , थाना – गमदिया , जिला – मधेपुरा (बिहार) , प्रभात राय दास उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम – भरीडीह , थाना – मरवाही , जिला – गौरेला पेंड्रा मरवाही और कुलेश्वरी साहू उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम – अमलडीह , थाना – लोरमी , जिला – मुंगेली (छत्तीसगढ़)।