सागर में छेड़छाड़ के आरोपी को सजा: पैथालॉजी में शुगर की जांच करने पहुंचा तो पीड़िता से हुई पहचान, आरोपी ने घर पहुंचकर की थी छेड़छाड़

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सागर4 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो।
सागर में मोतीनगर थाना क्षेत्र के छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सागर आशीष शर्मा की कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी राजू सोनी उम्र 60 वर्ष निवासी मोतीनगर क्षेत्र को दोषी करार देते हुए छेड़छाड़ की धारा में 1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार पटेल ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि मोतीनगर थाने में शिकायत में फरियादिया ने बताया था कि वह किराए के मकान में रहती है। प्राइवेट पैथॉलाजी में काम करती है। चार महीने पहले राजू सोनी शुगर की जांच कराने पैथालॉजी आया था। तब उसकी बातचीत हुई थी। तभी से वह उसके पीछे पड़ गया। उसके घर के चक्कर लगाने लगा।
इस पर उसने मना किया कि उसके पति घर पर नहीं हैं तुम मेरे घर मत आया करो। 23 अक्टूबर 2013 को रात करीब 10 बजे आरोपी राजू सोनी फरियादिया के घर पहुंच गया। जहां जबरदस्ती अंदर गया और छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग गया। मामले में फरियादिया की शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया था। जांच के बाद कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया गया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुना। अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है।
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