गणेश विसर्जन में डीजे बंद कराने पहुंची पुलिस से गाली-गलौज, शासकीय कार्य में बाधा डालने वाला आरोपी गिरफ्तार

कोरबा, 23 सितम्बर 2026। गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन कराने पहुंची पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में उरगा पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने डीजे बंद कराने अथवा आवाज कम करने की समझाइश के दौरान प्रशिक्षु उपनिरीक्षक के साथ गाली-गलौज की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार, 20 सितंबर 2026 की रात करीब 9 बजे थाना उरगा क्षेत्र के ग्राम आमपाली मुख्य मार्ग पर गणेश विसर्जन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। गणेश विसर्जन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और निर्धारित ध्वनि मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस टीम मौके पर मौजूद थी। पुलिसकर्मियों ने डीजे बंद करने अथवा ध्वनि कम करने के लिए आयोजकों और संबंधित लोगों को समझाइश दी।
इसी दौरान आमपाली निवासी 34 वर्षीय सुनील कुमार खड़िया, पिता वीर सिंह, ने पुलिस पार्टी के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया। आरोपी ने प्रशिक्षु उपनिरीक्षक नेमदास के साथ गाली-गलौज करते हुए शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ थाना उरगा में अपराध क्रमांक 522/2026 दर्ज किया। प्रकरण में बीएनएस की धारा 221 और 296 के तहत कार्रवाई की गई है।
मामले में थाना उरगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सुनील कुमार खड़िया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रकरण में नियमानुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की।
वहीं, गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर डीजे बजाने के मामले में संबंधित डीजे संचालक के खिलाफ भी पृथक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
कोरबा पुलिस ने धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान निर्धारित नियमों एवं ध्वनि मानकों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए जा रहे निर्देशों का पालन किया जाए। शासकीय कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने अथवा नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




