कोरबा समेत पूरे छत्तीसगढ़ के कोषालयों में कोर्ट फीस टिकट खत्म, पक्षकार और वकील परेशान

- नासिक शासकीय प्रिंटिंग प्रेस से आपूर्ति का इंतजार, प्रतिलिपि समेत कई न्यायालयीन और लोक सेवा गारंटी से जुड़ी सेवाएं प्रभावित
कोरबा/रायपुर। कोरबा समेत पूरे छत्तीसगढ़ के कोषालयों में कोर्ट फीस और कोर्ट फीस (कॉपिंग) टिकट की उपलब्धता खत्म होने से न्यायालयीन प्रकरणों से जुड़े पक्षकारों और अधिवक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है। कोषालयों में 1, 2, 5 और 10 रुपये मूल्य के कोर्ट फीस टिकट उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण न्यायालयों में प्रतिलिपि (नकल) प्राप्त करने, नए आवेदन, केस फाइल, अनुपस्थिति माफी आवेदन, वकालतनामा सहित कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र निष्पादन तथा बी-1, खसरा, पांचशाला, मिसल सहित अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्राप्त करने में भी दिक्कत सामने आ रही है।
कोर्ट फीस और कॉपिंग टिकट की आपूर्ति छत्तीसगढ़ को नासिक स्थित शासकीय प्रिंटिंग प्रेस से होती है। वहां से टिकट नोडल डिपो के माध्यम से जिलों के कोषालयों तक पहुंचाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से नासिक की शासकीय प्रिंटिंग प्रेस से छत्तीसगढ़ के नोडल डिपो को पर्याप्त मात्रा में कोर्ट फीस और कॉपिंग टिकट उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। इसके चलते अब जिलों में भी स्टॉक समाप्त हो गया है।
कोरबा जिला कोषालय में टिकटों की कमी को लेकर पहले ही प्रशासन स्तर पर पत्राचार किया जा चुका था। कलेक्टर ने 18 सितंबर 2026 को महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया था। पत्र में बताया गया था कि 18 सितंबर की स्थिति में जिला कोषालय में 1, 2, 5 और 10 रुपये के कोर्ट फीस टिकट निरंक थे, जबकि कॉपिंग टिकट का स्टॉक भी बेहद कम रह गया था। इससे प्रतिलिपि प्रदाय और अत्यावश्यक सेवाओं में परेशानी की स्थिति बन रही थी।
जिला कोषालय द्वारा कोर्ट फीस कॉपिंग टिकट के लिए 19.20 लाख रुपये की मांग भी भेजी गई थी। इसके बावजूद मांग के विरुद्ध नोडल डिपो रायपुर से जून और जुलाई में कुल 2.56 लाख रुपये के ही कॉपिंग टिकट प्राप्त हुए। बाद में उपलब्ध स्टॉक भी समाप्ति की स्थिति में पहुंच गया।
कोरबा जिला कोषालय अधिकारी निशांत पांडेय ने बताया कि पूरे प्रदेश में कोर्ट फीस और कॉपिंग टिकट की उपलब्धता नहीं है। इस संबंध में मुख्यालय को पत्राचार किया जा चुका है। नासिक स्थित शासकीय प्रिंटिंग प्रेस में टिकटों की छपाई का काम चल रहा है और अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आपूर्ति होने की उम्मीद है।
टिकटों की अनुपलब्धता का असर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं पर भी पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, लेकिन आवश्यक टिकट उपलब्ध नहीं होने के कारण संबंधित प्रक्रियाओं में व्यावहारिक कठिनाई सामने आ रही है। फिलहाल वेंडर, पक्षकार और अधिवक्ता टिकटों की आपूर्ति बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं।





