लोहारीडीह कांड : 23 लोगों को मिली जमानत, उपसरपंच की हत्या और आगजनी मामले में जेल में थे बंद

कवर्धा, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीह कांड में 23 लोगों को 4 मामलों में जमानत मिली। लोहारीडीह में आगजनी और हत्या के मामले में 166 लोगों के खिलाफ 5 अलग- अलग FIR दर्ज किया गया था। जिसमें 23 लोगों को जमानत मिल गई लेकिन पुलिस से दुर्व्यवहार के मामले अभी भी सभी जेल में रहेंगे। उपसरपंच रघुनाथ साहू की हत्या और आगजनी के आरोप में जेल में सभी लोग बंद थे।मिली जानकारी के अनुसार, 23 लोगों के खिलाफ घटना में शामिल होने का सबूत नहीं मिला है। लोहारीडीह में आगजनी और हत्या के मामले में 166 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज किया गया था। जिसके बाद 60 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सभी के खिलाफ अलग-अलग मामलों में पांच FIR दर्ज किया गया था।
क्या है पूरा मामला
पूरा मामला मध्य प्रदेश के बिरसा थाना क्षेत्र के ग्राम बीजाटोला का है। 15 सितंबर की सुबह शिव प्रसाद साहूकार नी कचरू साहूकार की फांसी के घर पर लटकी हुई मिली थी। उसके बाद उसके महलों से बने लोहे के ढांचे और घर को आग के गोले में बंद कर दिया गया। वहीं रेंगाखार पुलिस ने गांव के 168 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज कर 33 महिलाओं समेत 69 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जहां हत्या के आरोप में बंदी विचार विचाराधीन कैदी प्रशांत साहू को मौत की सजा दी जाती है। इस दौरान मौलाना पर पुलिस काउंसिल की टीम प्रशांत साहू की हत्या का आरोप लगाया गया।