धारदार चाकू से हमला करने का आरोपी पुत्र जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर – पत्नी के साथ विवाद करते समय मां के द्वारा मना किये जाने पर जान से मारने की नियत से लोहे के धारदार चाकू से मां के पेट एवं सीने में हमला करने के आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहाँ से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय ने अरविन्द तिवारी को बताया गत दिवस 26 जनवरी को सूचना मिली कि उसी दिन दोपहर लगभग साढ़े तीन बजे राजा अहिरवार अपनी पत्नी से झगड़ा विवाद कर रहा था। जिसे आरोपी की मां द्वारा मना करने पर तुम्हें क्या मतलब है मैं अपनी पत्नी से झगड़ा करूं या मारूं, तुम मेरे मामले में क्यों पड़ रही हो कहते हुये आज तुझे जान से मार दूंगा कहकर अपनी मां को घर में रखे लोहे की धारदार चाकू से हत्या करने के नियत से छाती , पेट में चाकू से मार कर चोट पहुंचाया। घरवाले बीच बचाव नहीं करते तो निश्चित ही आरोपी अपनी मां को जान से मार देता। आरोपी का कृत्य धारा 109 (1) बीएनएस का घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक – 53 / 2025 धारा-109 (1) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे.) के द्वारा आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार किये जाने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल , नगर पुलिस अधीक्षक सिटी कोतवाली अक्षय प्रमोद साबद्रा (भापुसे.) के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी किया गया। जिसके अपने घर में छिपे होने पर घेराबंदी कर आरोपी राजा अहिरवार को पुलिस की तत्परता से आरोपी को पकड़ा गया। हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया , आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की धारदार चाकू को बरामद किया गया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय , सउनि कृष्ण यादव , प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार पाण्डेय , आरक्षक नुरूल कादीर , गोकूल जांगड़े और पंकज भोसले का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी :-
राज अहिरवार पिता कन्हैया अहिरवार उम्र 28 वर्ष निवासी – कुम्हारपारा करबला , थाना – सिटी कोतवाली , जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।