कलेक्टर से शिकायत: नगरपालिका शहडोल के एई ने मांगी 30 हजार की रिश्वत, दिया नहीं तो एनओसी है अधर में, एई ने कहा- सीएमओ को प्रतिवेदन लिख बताई

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शहडोल4 मिनट पहले

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शहडोल। नगरपालिका शहडोल के वार्ड क्रमांक 28 के रहने वाले दीपक कुमार गुप्ता ने कलेक्टर से नगरपालिका कार्यालय में पदस्थ एई अभिषेक शिवहरे की शिकायत की है। शिकायत कर आरोप लगाया है कि, उक्त एई बिल्डिंग एनओसी देने के नाम पर पैसे की मांग करते हैं और नहीं देने पर एनओसी प्रदान नहीं करते हैं। दीपक ने यह शिकायत 9 सितम्बर को की है, जिसमें उन्होंने जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है।

शिकायत में दीपक ने बताया है कि, मैंने शहर में ही कानूनी नियम अनुसार बिल्डिंग एनओसी के लिए 22 जुलाई 2022 को विधिवत आवेदन दिया था। नियमानुसार मेरे संपूर्ण कागजात व अन्य नियमावलियां से अनापत्ती प्राप्त कर ली थी, मगर जब एनओसी की फाईल नगरपालिका के एई अभिषेक शिवहरे के पास पंहुची। तो आज दिनांक तक एनओसी प्रदान करने में वह हामी भरते हुये समय व्यतीत ही करते रहे हैं साथ ही एनओसी प्रदान करने के लिए 30 हजार रूपये की मांग कर डाली। मेरे द्वारा पैसा न देने के कारण आज तक सभी कानूनी नियम कायदों विधि का पालन करने के बाद भी एनओसी प्रदान नहीं की गई है।

इस संबंध में एई अभिषेक शिवहरे ने कहा कि, दीपक गुप्ता ने जिस बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई किया है, उसमें प्रजेंट में कमर्शियल यूज है। कमर्शियल यूज के लिए हम लोग टीएनसीपी से एनओसी लेते हैं। इसमें टीएनसीपी एफएआर, एवरेज और फ्रंट बैक कितना छोड़ना है, बताती है।

मास्टर प्लान के हिसाब से जो रोड है, वह 18 मीटर की है। 18 मीटर के हिसाब से भूमि विकास नियम 2012 के तहत 6 मीटर का सामने फ्रंट साइड बैक छोड़ना अनिवार्य है परंतु साइड में अभी 4.5 मीटर से लगभग कम ही है। इसलिए जब तक फ्रंट साइट पर वह क्लीन नहीं करेंगे, फ्रंट साइड बैक में कंपाउंड नहीं कर सकते।

उन्होंने कंपाउंडिंग के लिए फाइल लगाया हुआ है। फ्रंट साइड बैक में कंपाउंडिंग नहीं हो सकती है। उसके लिए नियम यह है कि, आप पहले उसे डिमोलिस करवाइए, उसके बाद ही परमिशन दी जाएगी। इस बात से दीपक गुप्ता जी को अवगत करा दिया गया था। वहीं इस मामले में मैंने अपना प्रतिवेदन लिखकर सीएमओ साहब को दे दिया है कि, क्या दिक्कत है। की गई शिकायत बिल्कुल निराधार है।

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