आने जाने वाले को चाकू से डराने वाला आरोपी जेल दाखिल

अरविन्द तिवारी की रिपोर्ट
बिलासपुर – साव धर्मशाला के पास धारदार लोहे का चाकू से आने जाने वाले लोगों को डराने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये सिटी कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय ने अरविन्द तिवारी को बताया कि गत दिवस 22 जनवरी को मुखबिर के जरिये मोबाईल से सूचना मिली कि देवेंन्द्र इंगले नाम का व्यक्ति गोंडपारा जूना बिलासपुर साव धर्मशाला धारदार चाकू को लेकर आने जाने वालों को डरा धमका रहा है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय रजनेश सिंह (भापुसे.) , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रमोद साबद्रा (भापुसे.) को अवगत कराया गया। जिनके द्वारा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दबिश देकर आरोपी देवेंन्द्र इंगले को घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसके पास एक धारदार लोहे का चाकू मिला जिसके संबंध में धारा 94 बीएनएस. के नोटिस दस्तावेज पेश करने हेतु दिया गया , जिस पर कोई दस्तावेज नहीं होना बताया। धारा सदर अपराध सबूत पाये जाने से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 45 / 25 धारा 25 , 27 आर्म्स एक्ट के तहत सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया , जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक थाना प्रभारी विवके कुमार पाण्डेय , उनि सीता साहू , हमराम स्टॉफ आरक्षक गोकुल जांगड़े , नुरूल कादिर , धीरेन्द्र सिंह का विशेष योगदान रहा।
गिरफ्तार आरोपी –
देवेंन्द्र इंगले पिता दीपक इंगले उम्र 22 वर्ष निवासी साव धर्मशाला के पास जूना बिलासपुर , थाना – सिटी कोतवाली , जिला – बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।