Chhattisgarh

शादी की बात से शुरू हुआ प्रेम, शक ने पहुंचाया हत्या तक; प्रेमिका की हत्या में उम्रकैद…

कोरबा,16 सितंबर। शादी की उम्मीद के साथ शुरू हुए प्रेम संबंध का अंत हत्या में हुआ। पूजा पटेल से शादी की बात चल रही थी, लेकिन उसके दूसरे युवकों से संबंध होने के संदेह को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी विवाद में पूजा की गला दबाकर हत्या करने के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने आरोपी पिन्टू उर्फ लोकेश उर्फ लोकेश्वर पटेल (25), निवासी आमापाली, सक्ती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। शासन की ओर से लोक अभियोजक राजेंद्र साहू ने पैरवी की।


अभियोजन के अनुसार आरोपी और पूजा की पहचान मई 2024 में रीवापार में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। दोनों ने मोबाइल नंबर साझा किए और बातचीत का सिलसिला धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया। दोनों के परिवारों में शादी की चर्चा भी होने लगी थी। इसी दौरान आरोपी को पूजा के अन्य युवकों से प्रेम संबंध होने की जानकारी मिली, जिसे लेकर वह उससे नाराज रहता था। अभियोजन के अनुसार घटना से दो दिन पहले 23 नवंबर को आरोपी ने पूजा को देने के लिए सक्ती के शिव कुमार सराफ ज्वेलर्स से 1050 रुपए में चांदी की चेन भी खरीदी थी।


25 नवंबर 2024 को पूजा ने फोन कर आरोपी को घर में किसी के नहीं होने की बात कहते हुए बुलाया था। आरोपी मोटरसाइकिल से सिलयारीभांठा पहुंचा और दोनों घर के अंदर बैठकर बातचीत करने लगे। अभियोजन के अनुसार दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बने। इसके बाद आरोपी ने पूजा को अन्य युवकों से संबंध नहीं रखने की बात कही, जिस पर विवाद हो गया। गाली-गलौज और मारपीट के बाद आरोपी ने कथित तौर पर गुस्से में पूजा को खाट पर पटक दिया और गमछे से उसका मुंह व गला दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई।
अभियोजन के अनुसार इसके बाद आरोपी ने घटना का आरोप पूजा के एक अन्य प्रेमी पर डालने के उद्देश्य से कॉलेज के प्रश्नपत्र पर उसके नाम से एक पत्र लिखकर मौके पर फेंक दिया। अपना बैग भी वहीं छोड़ दिया और घटना में इस्तेमाल गमछे को लेकर मोटरसाइकिल से फरार हो गया। आरोपी के कथित कथन के अनुसार उसने गमछे को भैंसमा कॉलेज के सामने बिजली खंभे के पास छोटी पुलिया में पत्थर के नीचे छिपाया था और बाद में उसकी बरामदगी कराने की बात कही थी।


पूजा को बाद में उपचार के लिए न्यू कोरबा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत पाया। मर्ग जांच और पोस्टमार्टम के बाद चिकित्सकीय क्यूरी रिपोर्ट में मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होने की संभावना व्यक्त की गई। विवेचना और न्यायालयीन साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी माना गया। इसके बाद अदालत ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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