Chhattisgarh

रायगढ़ में शराब रेड के दौरान पुलिस टीम से धक्का-मुक्की, तीन महिलाओं समेत चार गिरफ्तार, 66 पाव अवैध शराब जब्त

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन आघात’ के तहत कार्रवाई करने पहुंची पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। जूटमिल थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़उमरिया में शराब रेड के दौरान प्रशिक्षु उप निरीक्षक के साथ कथित तौर पर गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की गई। इस मामले में पुलिस ने तीन महिलाओं और एक युवक सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, कार्रवाई के दौरान 66 पाव देशी शराब और 400 रुपए बिक्री रकम भी जब्त की गई है।

पुलिस के अनुसार, 22 अक्टूबर की रात जूटमिल थाना पुलिस को ग्राम गढ़उमरिया निवासी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे द्वारा अवैध रूप से शराब बनाकर बेचने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गांव में दबिश दी। टीम में सहायक उप निरीक्षक नरसिंहनाथ यादव सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे।

पुलिस टीम गवाहों के साथ संदेही के मकान के पास पहुंची और घेराबंदी की। इसी दौरान एक युवक थैला लेकर भागने लगा, जिसे पुलिसकर्मियों ने पीछा कर पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे (24 वर्ष) बताया। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 180 एमएल की प्लास्टिक बोतलों में भरी 66 पाव देशी मसाला शराब बरामद हुई। जब्त शराब की कुल मात्रा 11.880 लीटर और अनुमानित कीमत 5,600 रुपए बताई गई है। इसके अलावा शराब बिक्री के 400 रुपए भी जब्त किए गए।

पुलिस के मुताबिक, जब मौके पर गवाहों की मौजूदगी में जब्ती की कार्रवाई और वीडियोग्राफी की जा रही थी, तभी आरोपी पिताम्बर पुलिस की पकड़ से निकलकर भागने का प्रयास करने लगा। इसी बीच घर की महिलाओं के आवाज लगाने पर दो अन्य महिलाएं भी मौके पर पहुंच गईं। आरोप है कि बीना लहरे, दुमेश्वरी लहरे और रजनी मिरी ने आरोपी को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम से विवाद किया। इस दौरान प्रशिक्षु उप निरीक्षक दिव्या बंजारे के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई।

मौके पर मौजूद पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने अवैध शराब बरामदगी के मामले में थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 651/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) में प्रकरण दर्ज किया। वहीं, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में अपराध क्रमांक 654/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में अलग मामला दर्ज किया गया है।

इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ग्राम गढ़उमरिया निवासी पिताम्बर उर्फ फुंदु लहरे (24 वर्ष), बीना लहरे (26 वर्ष), दुमेश्वरी लहरे (50 वर्ष) और ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले की निवासी रजनी मिरी (30 वर्ष) के रूप में हुई है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

रायगढ़ के वरिष्ठ SP शशि मोहन सिंह ने कहा कि जिले में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुलिस या किसी भी शासकीय कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से अवैध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

Related Articles

Back to top button