देवास कोर्ट का फैसला: चेन लुटेरे को सुनाई 5 साल की सजा

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देवास5 घंटे पहले
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2021 में पैदल घुमने वाली महिला के गले से झपट्टा मारकर चेन चुराने वाले लुटेरे को 5 साल की सजा सुनाई। जिला लोक अभियोजन अधिकारी, राजेन्द्र सिंह भदौरिया ने बताया कि फरियादी उसकी मां के साथ दिनांक 14 जुलाई 21 को रात करीबन 9 बजे खाना खाकर पैदल घूमने निकले थे। घर से निकलकर सर्विस रोड से होते हुए जैसे ही वन मंडल सिविल लाईन रोड से पाटीदार मेडिकल स्टोर के आगे पहुंचे कि सामने से एक व्यक्ति बाइक से आया और अचानक उसकी गर्दन पर झपट्टा मारते हुए उसके गले में पहनी एक सोने की चेन झपट कर वनमंडल की तरफ भाग गया।
उस व्यक्ति ने लाल गुलाबी रंग जैसी शर्ट पहनी हुई थी व उसकी बाइक पर आगे थैला टंगा हुआ था। चेन का वजन 4.130 ग्राम होकर उसकी कीमत 21 हजार रूपए थी। फरियादी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर थाना सिविल लाईन पुलिस ने अपराध क्रमांक 400/21 पर धारा 392 भा.द.सं. अंतर्गत प्रथम सूचना दर्ज की गई।
आरोपी को गिरफ्तार कर शिनाख्ती के पश्चात आरोपी का नाम अल्फेज उर्फ राजा उर्फ पापी बताया गया। आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय द्वितीय अपर सत्र न्ययाधीश, जिला देवास द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी अल्फेज उर्फ राजा उर्फ पापी, उम्र 23 वर्ष, निवासी-145, आनंद नगर, जिला देवास को धारा 392 भा.द.सं. के अपराध में दोषी पाते हुए 5 साल के सश्रम कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन जयंती पौराणिक, अपर लोक अभियोजक, जिला देवास द्वारा किया गया।
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