ग्रामीण की मौत के मामले में एसडीएम करुण डहरिया निलंबित, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

रायपुर/बलरामपुर-रामानुजगंज, 18 फरवरी 2026। ग्राम हंसपुर में कथित मारपीट के बाद एक ग्रामीण की मौत के मामले में राज्य सरकार ने कुसमी के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) करुण डहरिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(2)(क) के तहत जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुसमी अनुभाग अंतर्गत ग्राम हंसपुर, थाना कोरंधा क्षेत्र में बॉक्साइट के अवैध परिवहन की सूचना पर जांच के लिए एसडीएम करुण डहरिया के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। आरोप है कि जांच के दौरान टीम द्वारा तीन ग्रामीणों—राम उर्फ रामनरेश (62 वर्ष), अजीत राम (60 वर्ष) और आकाश अगरिया (20 वर्ष) निवासी ग्राम हंसपुर—के साथ मारपीट की गई। इस घटना में राम उर्फ रामनरेश की मौत हो गई।
मामले में थाना कोरंधा, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में अपराध क्रमांक 03/2026 धारा 103(1), 115(2) एवं 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। 16 फरवरी 2026 को करुण डहरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल रामानुजगंज भेज दिया गया।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम 53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
प्रकरण की जांच जारी है और प्रशासनिक स्तर पर भी मामले को गंभीरता से लिया गया है।





