कोरबा में चरित्र संदेह पर पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास

कोरबा। चरित्र संदेह के चलते पत्नी की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने करीब दस माह चली सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
अपर लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि घटना रजगामार पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ओमपुर की है। मृतिका सीमा पटेल ने पहले पति की मृत्यु के बाद प्रगति नगर, दर्री निवासी गोमा केरकेट्टा से दूसरा विवाह किया था।
27 फरवरी 2025 की रात करीब 3:30 बजे आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर संदेह जताते हुए विवाद किया और कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बीच-बचाव करने आए बेटे पर भी आरोपी ने हमला कर उसे घायल कर दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
गंभीर रूप से घायल महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोरबा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी गोमा केरकेट्टा को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।




