आवारा मवेशियों को लेकर विवाद में खूनी संघर्ष, लाठी-डंडों से प्राणघातक हमला; 7 आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम रलिया में आवारा मवेशियों को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। ग्राम लिमतरा के चार ग्रामीणों पर लाठी-डंडों और मुक्कों से प्राणघातक हमला करने के मामले में मस्तूरी पुलिस और ACCU बिलासपुर की संयुक्त टीम ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हमले में गंभीर रूप से घायल जीवन मेहर की सिम्स अस्पताल बिलासपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
पुलिस के अनुसार, 20 अगस्त 2026 की रात ग्राम लिमतरा निवासी ग्रामीण अपनी धान की फसल की रखवाली कर रहे थे। फसल को नुकसान पहुंचा रहे करीब 15 से 20 आवारा मवेशियों को ग्रामीण भगाकर ग्राम रलिया के आगे भारतमाला सड़क के किनारे छोड़कर वापस लौट रहे थे। रात करीब 8:30 बजे ग्राम रलिया भारतमाला रोड स्थित पुल के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोक लिया।
आरोप है कि आरोपियों ने मवेशियों को अपनी ओर लाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद एक साथ संगठित होकर लाठी-डंडों, हाथ और मुक्कों से ग्रामीणों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में चार ग्रामीण घायल हुए, जिनमें जीवन मेहर और मुंडूल केंवट को गंभीर चोटें आईं।
घायलों को तत्काल उपचार के लिए सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल जीवन मेहर की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मस्तूरी पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
बिलासपुर के उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मस्तूरी सुदीप सरकार के मार्गदर्शन में थाना मस्तूरी पुलिस और ACCU बिलासपुर की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों में गजानंद पटेल (35), अजय चंद्राकर (28), अश्विनी पटेल (22), आलोक सिदार (18), कोमल चंद्राकर (22), लोमस चंद्राकर (19) और घनश्याम चौहान उर्फ गोलू (29), सभी निवासी ग्राम रलिया, थाना मस्तूरी, जिला बिलासपुर शामिल हैं।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किए गए लाठी-डंडे तथा अन्य सामान भी जब्त किए हैं। मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296, 351(3), 115(2), 191(2), 103(2) और 112 के तहत कार्रवाई की गई है। घटना में शामिल एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
मस्तूरी क्षेत्र में आवारा मवेशियों को लेकर हुए इस विवाद के बाद हुई हिंसक घटना और एक ग्रामीण की मौत से इलाके में तनाव की स्थिति बनी। पुलिस मामले की जांच करते हुए घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका की पड़ताल कर रही है।




